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राहत आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.सरकार
Office of Relief Commissioner, Govt Of Uttar Pradesh
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RTI (Right To Information)
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या 703/रा0आ0का0/2019-20
लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2020
कार्यालय ज्ञाप
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 5(1) सपठित धारा-2 के खण्ड(ड) एवं मुख्य सचिव, प्रशासनिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2/2015/445/43-2-2014-15/2(2)/14 टी0 सी0 मार्च, 2015 के अन्तर्गत राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों में पदेनजन सूचना अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये गये है । तत्क्रम में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय का जन-सूचना अधिकारी नामित किया जाता है ।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी के रुप में वरिष्ठ वित्त एवम लेखाअधिकारी को आवेदको के द्वारा मांगी गयी सूचना का उत्तर देने या किसी अन्य विभाग या अनुभाग को प्रर्थान पत्र का अन्तरण अशासकीय पत्र के माध्यम से किया जायेगा।
सूचना का अधिकार से सम्बन्धित कार्य हेतु वरिष्ठ वित्त एवम लेखाअधिकारी / सूचना अधिकारी को अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा ।यह कार्य दैनिक कार्य के अन्तर्गत होगा ।
इस अदेश के जारी होने के दिनांक को राहत आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी का विरवण निम्नवत है ।
क्रम सं0
कार्यालय का नाम
सूचना अधिकारी का नाम एवं फोन नं0
1.
राहत आयुक्त कार्यालय, उ0 प्र0
श्री उमेश कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाथिकारी। फोन नं0-0522-2235083,2235021, मों0 नं0- 9628008515
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